फरीदाबाद, नवम्बर 8 -- फरीदाबाद। किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। यह मामला 30 जून 2021 को थाना महिला सेंट्रल में दर्ज कराया गया था। किशोरी ने बताया था कि वह डीएलएफ क्षेत्र की एक कालोनी में परिवार सहित रहती है। माता-पिता रेहड़ी लगाते हैं। पड़ोसी शिवम से उसकी करीब आठ माह से जान-पहचान हुई थी। 14 जून 2021 को वह शौच के लिए जा रही थी, तभी शिवम मिल गया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी। इससे वह डर गई और किसी को नहीं बताया। लेकिन इस घटना से वह परेशान रहने लगी। आखिर में 30 जून को उसने अपने परिजनों को इस बारे में बता दिया। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को 26 जून को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य रक्षा...