मथुरा, दिसम्बर 25 -- नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने बुधवार को 20 साल के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शहर कोतवाली के अंतापाड़ा जोगी गली निवासी भूरी सिंह के खिलाफ 20 फरवरी 2023 को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने और धमकाने की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया तो उसमें भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामले की सुनवाई एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। बुधवार को कोर्ट ने दोषी भूरी सिंह को 20 साल के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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