श्रावस्ती, फरवरी 13 -- श्रावस्ती, संवाददाता। वर्ष 2013 से विचाराधीन एक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। दुष्कर्म आरोपित को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती ने 27 अप्रैल 2013 में गिलौला थाने में तहरीर दिया था। आरोप लगाया था कि 26 अप्रैल की रात वह अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब एक बजे गांव के ही छोटकऊ पुत्र स्वामी खुली झांकी से अंदर आया और अंदर से दरवाजा खोल लिया। इसके बाद उसे जबरन उठा ले गया और गांव के बाहर खेत में लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। साथ ही पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.