सहारनपुर, जून 3 -- सात वर्ष पूर्व सामुहिक दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने एक दोषी को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता शिव सिंह ने बताया कि नकुड़ क्षेत्र में 27 नवंबर 2017 में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके पश्चात अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में अदालत ने एक दोषी दीपक को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ 60 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा पुलिस ने जांच आख्या में क्षेत्र के ही बनाए गए दो आरोपियों की नामजदगी गलत बताया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...