फरीदाबाद, फरवरी 11 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देकर 10 वर्ष के कारावास और 90 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला बुधवार को सुनाया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 20 नवंबर 2021 को एसजीएम नगर थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर एनआईटी-तीन निवासी वसीम के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोपी की पीड़ित से इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत हुई थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी 18 नवंबर 2021 को देर रात पीड़ित युवती के घर में घुस गया था। इस दौरान आरोपी ने पीड़ित को अकेला पाकर उसे डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। युवती के शोर मचाने पर दूसरे कम...