आगरा, सितम्बर 10 -- अपहरण कर बंधक बना दुराचार एवं धमकी के मामले में आरोपी शेरा निवासी शमसाबाद को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास और 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, घटना में सहयोग करने के आरोपी अजय को पांच वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ऋषभ जैन ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना शमसाबाद में 19 अक्तूबर 2016 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री सुबह शौच के लिए खेत में गई थी। उसी दौरान आरोपी शेरा और उसका साथी जबरन उसे मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गए। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा बयान कराया। उसने आरोपी पर बंधक बना दुराचार का आरोप लगाया। पुलिस ने अहम साक्ष्य जुटा 25 जनवरी 20...