पीलीभीत, अगस्त 19 -- पीलीभीत। दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायधीश/त्वरित न्यायालय/एफ टी सी छांगुर राम ने 14 हजार रुपये जुर्माना सहित दस साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना दियोरिया क्षेत्र के एक गांव की युवती ने थाना दियोरिया में न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसके गांव का शिवचरन नशेड़ी किस्म का है। वह उसका पीछा कर अश्लील बातें करता था। वादिनी व उसके पति ने शिवचरन को काफी समझाने का प्रयास किया पर वह नहीं माना। नौ जुलाई 2023 को रात आठ बजे उसके पति खेत पर पानी देखने गए थे। वह घर पर खाना बना रही थी, तभी शिवचरन अकेला देखकर घर में घुस आया और धमका कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। शोर पर उसके परिवार के लोग आ गए। शिवचरन भाग गया। महिला पति को साथ लेकर थाने गई। उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं...