उन्नाव, फरवरी 23 -- उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सफीपुर थाना पुलिस ने 15 अगस्त 2020 को क्षेत्र के धोकलखेड़ा गांव निवासी रेवतीलाल पर दुष्कर्म करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने रेवतीलाल के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य सुसंगत धाराओं में कार्यवाई कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 19 सितंबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा लंबे समय से एडीजे एकादश की न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग की दलील व साक...