संभल, जुलाई 8 -- थाना रजपुरा के एक गांव निवासी किशोरी से वर्ष 2019 में गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में हुई। कोर्ट ने दोषी मानते हुए युवक को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है व अर्थ दंडित किया है। थाना रजपुरा के गांव का एक युवक 14 अप्रैल 2019 को एक किशोरी को अपने घर से उठाकर खेत में ले गया था। जहां उसके साथ उसने जबदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी अपने घर आ गई और सारी घटना की जानकारी उसने अपने बड़े भाई को दी। युवक अगले दिन बहन के साथ थाने गया और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो ए...