आगरा, मई 2 -- घर में घुसकर दुष्कर्म करने एवं एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी प्रदीप कुमार निवासी बरहन को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 28 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने वादिया, उसके पति, सास, ससुर, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, डॉक्टर समेत नौ गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादिया ने थाना बरहन में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 23 सितंबर 2016 को वह अपने घर में कमरे में सो रही थी। घर में उस समय कोई नहीं था। पति खेत पर गए थे और सास-ससुर दवा लेने एटा गए थे। उसी दौरान आरोपी प्रदीप घर में घुस आया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी कमरे की कुंडी बाहर से लगाकर भाग गया। शाम को पति एवं सास-ससुर के आने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा...