नई दिल्ली, जुलाई 3 -- - कोर्ट ने महिला के खिलाफ झूठी गवाही का मुकदमा चलाने का दिया आदेश नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ अदालत में झूठी गवाही देने के आरोप में कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसे झूठ पर आधारित मनगढ़ंत कहानी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से मामले की जांच करने और कार्रवाई करने को कहा है। अदालत ने कहा कि दुष्कर्म के झूठे आरोपों से न केवल लंबित मामलों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, बल्कि वास्तविक दुष्कर्म पीड़ितों के साथ भी घोर अन्याय होता है। अदालत ने कहा कि व्यक्ति पर दुष्कर्म, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और उसके कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला करने का मामला दर्...
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