पटना, फरवरी 20 -- पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत से मिली सजा को निरस्त कर आरोपी को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह की एकलपीठ ने बक्सर के सत्र न्यायाधीश के फैसले को निरस्त कर दिया। निचली अदालत ने आवेदक को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी थी। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्धि को बरकरार रखना न्यायसंगत नहीं होगा। मामला डुमरांव थाना कांड संख्या 27/2012 से संबंधित है। कक्षा छह में पढ़ने वाली नाबालिग 22 जनवरी 2012 को लापता हो गई थी। पिता ने आरोप लगाया था कि स्कूल के शिक्षक ने बहला-फुसलाकर लड़की को अपने साथ ले जाकर विभिन्न स्थानों पर रखा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी स्कूल शिक्षक श्याम जी मिश्रा को दोषी ठहराते हुए सात वर्...