गुड़गांव, जुलाई 26 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। दस वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत ने बरी कर दिया है। पीड़ित बच्ची और अन्य गवाहों के अपने बयान से पलटने और मेडिकल व फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि न होने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जब तक किसी आरोपी का अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। मामला नवंबर 2022 में बच्ची की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जब वे काम पर गए थे, तब उनकी दस वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि पीड़ित बच्ची अपने भाई-बहनों के साथ पार्क से घर लौट रही थी, तभी माली सचिन नाम के एक व्यक्ति ने उसे खरबूजा देने का वादा करके फुसलाया। आरोपी उसे एक कमरे के अंदर ले गया,...