जामताड़ा, सितम्बर 13 -- जामताड़ा। रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना में करमाटांड़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सिराज अंसारी को जिला जज तृतीय अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376 एवं 323 के तहत दोषी पाया। सजा निर्धारण की अगली तिथि 16 सितंबर तय की गई है। आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेश किया गया। मामले के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब वह घर पर अकेली थी, तभी उसके देवर ने उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। धमकी के सहारे उसने कई बार दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर पीड़िता को धमकाकर गर्भपात करा दिया गया और मारपीट कर घर से निकाल दिया। यह घटना उस समय हुई जब पीड़िता का पति मजदूरी करने बाहर ...
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