हरिद्वार, अगस्त 29 -- 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/ एफटीसी कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 18 नवंबर 2022 को बहादराबाद क्षेत्र से एक 15 वर्षीय लड़की अपने घर से लापता हुई थी। काफी तलाश करने पर भी पीड़िता नहीं मिल पाई थी। ढूंढने के समय पीड़िता के परिजनों को पता चला था कि अर्पित नाम का लड़का उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है।

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