जौनपुर, जुलाई 6 -- जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से तीन साल पहले हुई दुष्कर्म की घटना में आरोपी पिता को 20 साल की सजा हुई है। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो उमेश कुमार की कोर्ट में सुनाई गई। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय और कमलेश राय ने बताया कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि उसके पिता ने 23 अगस्त 2022 के पहले उसकी नाबालिग बहन के साथ कई बार दुष्कर्म किया। बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पिता पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी किए थे। आरोपी पिता अपने पुत्रों का उत्पीड़न करता था। पीड़िता व उसका भाई जिरह के दौरान अपने मुकदमें वाले बयान से मुकर गए। बावजूद इसके कोर्ट ने पूर्व के बयान को दोष सिद्धि हेतु पर्याप्त मानते हुए प...
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