गोरखपुर, दिसम्बर 17 -- गोरखपुर। छह वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने महराजगंज जिले घुघली क्षेत्र के बांसपार ढकही निवासी शमशाद उर्फ राजा को 20 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि वादिनी ने 18 अप्रैल 2024 को मुकदमा दर्ज कराया। उसका कहना था कि उसके साथ रहने वाली एक महिला की छह वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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