वाराणसी, फरवरी 21 -- वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट, तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने नाबालिग के शारीरिक शोषण के मामले में जयशंकर सेठ को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा होने पर 48 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिया है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी संदीप जायसवाल ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने लोहता थाने में 24 जुलाई 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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