देवरिया, जून 14 -- देवरिया, विधि संवाददाता। गन्ने की खेत में 13 वर्ष पहले किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय का फैसला आ गया। अपर जिला जज जगरनाथ की अदालत ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 4 फरवरी 2012 को पढ़ने के लिए गई थी। विद्यालय के बगल में गन्ने की खेत में शौच करने को गई, इस गांव का एक युवक नागेंद्र उर्फ गुड्डू जायसवाल ने किशोरी को पकड़ लिया। इसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर जिला जज की अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष क...