देवरिया, अगस्त 28 -- देवरिया, विधि संवाददाता। 12 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया निवासी दीनानाथ यादव पुत्र राम अधार को सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) वीरेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) विपिन बिहारी मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर 2013 को रात्रि 8:00 बजे तेरह बर्षीय किशोरी जब वह घर में अकेली थी, तब आरोपित ने दुष्कर्म किया। जब उसके परिजन आरोपित के घर पूछने गए तो अपशब्दों से अपमानित करते हुए भगा दिया। मामले की सूचना पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना रुद्रपुर में दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों और साक्ष्यो के अवलोकन के पश्चात अदालत ने आरोपी को किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले ...