नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- नई दिल्ली, का. सं.। तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी गौतम कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ राजेंद्र नगर थाने में इसी वर्ष आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और आरोपी का आचरण हिंसक प्रतीत होता है। अदालत ने माना कि इस चरण पर जमानत देने से आरोपी गवाहों को धमका सकता है। अदालत ने जांच अधिकारी को तेजी से निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि गौतम और शिकायतकर्ता महिला दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और पार्टनरशिप में दो लाइब्रेरी खोली थी। वकील के अनुसार, दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। शिकायतकर्ता को 6...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.