जौनपुर, नवम्बर 16 -- जौनपुर, संवाददाता। सरपतहां थाना क्षेत्र के 17 वर्षीय पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी सार्जन को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की कोर्ट ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपए जुर्माना लगाया। पीड़िता के पिता ने केस दर्ज कराया था। पीड़िता को 25 दिसंबर 2015 को शाम सात बजे आरोपी सार्जन बहला फुसला कर गोवा भगा ले गया। वहां दोनों ने मंदिर में शादी की। पति पत्नी की तरह रहने लगे। आरोपित से पीड़िता के पेट में पांच माह का बच्चा था। तब आरोपित 16 अगस्त 2016 को उसे घर लाया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया।पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया।

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