फिरोजाबाद, दिसम्बर 16 -- फिरोजाबाद। सोमवार को न्यायालय ने युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। मामला नगला सिंघी क्षेत्र में 2023 का है। वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, कि 13 अक्टूबर-2023 की दोपहर में उसकी 24 वर्षीय भतीजी खेत में बकरी चराने गई थी। शाम चार बजे सूचना मिली कि उसकी भतीजी खेत में घायल अवस्था में पड़ी है। जांच और बयान के बाद गांव के विपिन यादव उर्फ विपन के विरुद्ध दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच करने के बाद विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नवनीत कुमार गिरी के न्यायालय म...
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