जौनपुर, नवम्बर 6 -- जौनपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 55 हजार रुपए जुर्माना लगाया। पीड़िता के भाई ने केस दर्ज कराया था। सिंगरामऊ क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया था। आरोप लगाया कि पांच जून 2023 को उसके ही गांव का रहने वाला सूर्य प्रकाश अग्रहरि ने अपनी साइकिल की दुकान में उसकी की बहन को ले गया। धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मेडिकल परीक्षण में बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए। कोर्ट ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन...
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