जौनपुर, दिसम्बर 6 -- जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने नौ वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपित को पचीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय और कमलेश राय के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र के पीड़ित के परिजनों ने मुकदमा पंजीकृत कराया था कि नौ अप्रैल 2025 को उसके गांव का ही रहने वाला युवक खालिद उसके पुत्र को गांव की गली में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। बालक ने परिजनों से आप बीती बताई। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया।

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