जौनपुर, अक्टूबर 14 -- जौनपुर, संवाददाता। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित विशाल सोनकर को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की कोर्ट ने दस साल की कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपए जुर्माना लगाया। लड़की के पिता को गालियां देने वाले दोषी के पिता सुभाष को कोर्ट ने दो साल की कैद और दो हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता ने केस दर्ज कराया था। आरोपित शादी के वादे से मुकरने के कारण दो साल विलंब से सितंबर 2023 में केस दर्ज कराया था। उसकी 19 वर्षीय पुत्री से विशाल सोनकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। पुत्री की गंदी तस्वीर को मोबाइल से खींचकर वायरल कर रहा था। जब इसकी शिकायत विशाल के पिता सुभाष से किया तो उन्होंने गालियां देकर भगा दिया। पुलिस न...