बाराबंकी, नवम्बर 15 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 45 ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया । थाना टिकैतनगर पर चार साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोनों पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त गुलजार निवासी थाना टिकैतनगर को 20 वर्ष का कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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