नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने कारोबारी समीर मोदी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ कथित रूप से रंगदारी मांगने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह निर्देश न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना प्रभारी को दिया है और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी की अदालत ने आदेश में कहा कि समीर मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों पर निष्पक्ष जांच उनका अधिकार है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि समीर मोदी के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र में उनके द्वारा लगाए गए रंगदारी के आरोपों और उस पर की गई जांच का कोई उल्लेख नहीं है। अदालत ने समीर की शिकायत के निपटारे में हुई देरी को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि समीर की ओर से पेश किए गए व्हाट्सऐप चै...