भागलपुर, जून 22 -- भागलपुर। शनिवार को कहलगांव थाना क्षेत्र के रसलपुर थाना कांड संख्या 399/ 2007 दुष्कर्म कर हत्या करने मामले में अभियुक्त कलर मंडल उर्फ कालेश्वर को भादवि की धारा 302 में उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 376 में भी आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने 18 वर्ष पहले के एक मामले में सजा सुनायी है।
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