श्रावस्ती, अप्रैल 23 -- श्रावस्ती। स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। आरोपी बलीराम उर्फ बल्ले पुत्र मेवालाल निवासी जगतापुरवा दाखिला पतिझिया पर कोतवाली भिनगा में वर्ष 2018 में एक नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। जिसका विचारण स्पेशल कोर्ट पाक्सो एक्ट में चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने व दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी मानते हुए 15 वर्ष के अवधि के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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