चित्रकूट, फरवरी 14 -- चित्रकूट। संवाददाता जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने दुष्कर्म और पीड़िता का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी थाने में बीते तीन दिसंबर 2025 को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह दो दिसंबर की शाम को घर से पानी लेने दरवाजे के सामने लगे हैंडपंप पर गई थी। इधर चोरी से घर में घुसे नांदी निवासी अनिल यादव ने पहुंचने पर उसके साथ छेड़खानी की। वीडियो बनाकर इंटरनेट में अपलोड करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी तरह मऊ थाने में बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र के अरमार निवासी राममूरत यादव के खिलाफ पीड़िता ने 12 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना था कि शादी से पहले राममूरत उसके गांव आ...
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