वाराणसी, जनवरी 31 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट) विकास श्रीवास्तव की कोर्ट ने 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर शारीरिक शोषण करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में आरोपी जनार्दन यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 46 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदित्य ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबेपुर निवासी वादी ने चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि उसकी नाबालिक पुत्री 28 नवंबर 2021 की रात करीब 02:30 बजे से गायब है। पूछताछ में पता चला कि गांव का जर्नादन यादव ने बहला फुसलाकर लड़की का अपहरण कर लिया है। 30 नवंबर को पुत्री का बंद मकान में फंदे से लटका शव मिला था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी ...