पूर्णिया, नवम्बर 14 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। नाबालिग लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में अदालत ने युवक को 10 साल कठोर करावास की सजा सुनाने के साथ 70 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माने की कुल रकम में 50 हजार रुपया पीड़िता को दिया जाएगा। वहीं अलग से पीड़िता को मुआवजे के रूप में चार लाख रुपया क्षतिपूर्ति के तहत देने का भी फैसला सुनाया गया। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रंजन कुमार रैना ने सुनाया। सजा पाने वाला युवक बायसी थाना क्षेत्र के बैरिया गांव निवासी 22 वर्षीय युवक मोहम्मद मुन्ना उर्फ नुसरत राजा है। विशेष लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति ने बताया कि 13 जून 2022 को 16 वर्षीया नाबालिग लड़की का उसके घर के पास से अपहरण कर लिया गया था। इसके लिए पीड़िता के पिता ने बायसी थाने में कांड संख्या 86/22 दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता का कहना ...