बरेली, फरवरी 22 -- विधवा मां से दुष्कर्म कर रिश्तों को कलंकित करने वाले मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। फास्ट ट्रैक जज अशोक कुमार यादव की कोर्ट ने दोषी बेटे किशनलाल को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 22 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना में से 20 हजार की राशि पीड़िता मां को देने के भी आदेश कोर्ट ने दिये हैं। एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि थाना भमोरा में पीड़िता विधवा मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 10 अक्तूबर 2021 की रात वह घर पर सो रही थी। बेटे किशनलाल ने भूख लगने की बात कहकर दरवाजा खुलवाया। तभी किशनलाल ने अपनी को मां को गला दबाकर जमीन पर गिरा दिया था और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बाहर मजदूरी करने गये अपने दोनों बेटो को इस शर्मनाक घटना की फोन से सूचना दी। दोनों बेटे आरोपी किशनलाल को ...
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