मेरठ, मई 10 -- मेरठ, विधि संवाददाता न्यायालय अपर जिला जज मेरठ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मेरठ ने नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल कारावास से दंडित किया। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि वादी मुकदमा ने 9 जनवरी 2017 को थाना सरधना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को आरोपी बहला फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाई। दुष्कर्म के बाद उसे धमकी दी। लड़की की तबीयत खराब होने पर मां उसे डॉक्टर के यहां ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता गर्भवती है। इसके बाद उसने सारी घटना बताई। वादी मुकदमा ने मुकदमा दर्ज कर दिया। सरकारी वकील ने न्यायालय में कुल छह गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देख सजा सुनाई।

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