बस्ती, अक्टूबर 28 -- बस्ती। त्वरित गति न्यायालय प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने एक युवती संग दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 44 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर ढाई वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता जयगोविंद सिंह, कमलेश चौधरी व वादी के अधिवक्ता शशिप्रकाश शुक्ल ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि वाल्टरगंज थानाक्षेत्र की पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 25 मई 2018 को शौच के लिए गई थी। यहां पर धोबहिया गनेशपुर गांव के सलीम उसे पकड़ लिया और बलात्कार किया। डर के मारे यह किसी को नहीं बताई। सलीम ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। पुनः 16 सितम्बर 2018 को बकरी लेकर खेत में गई तो सलीम छेड़ने लगा। 18 सितम्बर 2018 को शौच के लिए बाहर गई थी। तब सलीम उसे ब...