नई दिल्ली, जनवरी 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका देते हुए जमानत देने से इनकार कर दया। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अन्य पांच आरोपियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सोशल मीडिया प्लैफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम ...
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