आगरा, फरवरी 21 -- सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने थाना सदर बाजार के दुराचार प्रकरण में आरोपी शिवम उर्फ त्रिलोकी का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार और अजय चौधरी ने दलील दी कि प्राथमिकी में दुराचार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वादिनी ने बयान में भी दुराचार की पुष्टि नहीं की। पीड़िता 40 वर्षीय महिला है और रिश्ते में आरोपी की चाची लगती है। रिपोर्ट के अनुसार, सबमरसेबिल खराब होने पर वह जेठ के घर नहाने गई थी। आरोप है कि शिवम ने नहाते समय अश्लील वीडियो बनाई। छेड़छाड़ और जबरदस्ती की।

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