बस्ती, जून 1 -- बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार की अदालत ने नाबालिक से दुराचार व मारपीट के मामले में लालगंज थाना क्षेत्र के मटियरिया निवासी अंगद को सात वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि 12 दिसम्बर 2016 को आरोपी ने उसकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट व गाली गलौज के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो, एससीएसटी एक्ट आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.