सीतापुर, सितम्बर 7 -- सीतापुर। थाना मानपुर पर अनुसूचित जाति की महिला से दुराचार के आरोप में पांच वर्ष पूर्व मानपुर थाने में दर्ज हुए मुकदमे में शनिवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त भुरउ उर्फ मुम्तियाज अली पुत्र मुख्तार अली को आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई।

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