लखीमपुरखीरी, मई 28 -- लखीमपुर। युवती को बहला फुसला कर ले जाने और दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला जज सैय्यद माउज बिन आसिम ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास समेत जुर्माने की सजा सुनाई और दूसरे आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास समेत जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि इसी मामले के दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया की मितौली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती चार अगस्त 2012 की सुबह करीब नौ बजे घर से कहीं गयी थी। वापस न लौटने पर घर वालों ने खोजना शुरू किया तो पता चला की थाना नीमगांव निवासी ऊदन युवती को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। युवती के पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कारायी। 14 अक्टूबर 2012 को युवती के बरामद होन...