सुल्तानपुर, फरवरी 13 -- सुलतानपुर। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पूर्व नाबालिक किशोरी से दुराचार के दोषी अरुण निषाद को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड पीड़िता को देय होगा। एक अक्टूबर 2017 की घटना में पीड़िता की मां ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता के बयान के अनुसार पुलिस ने दुराचार के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी।

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