रायबरेली, अक्टूबर 9 -- रायबरेली, संवाददाता। अपर जिला अनिल कुमार पंचम ने दुराचार के आरोपी को आजीवन उम्र कैद की सजा के साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक संदीप सिंह ने बताया कि पीडित ने ऊंचाहार थाने में वर्ष 2003 में एक रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी नाबालिग बेटी गायब हो गयी। खोजबीन के दौरान पता चला कि उज्जव प्रसाद उफ विजय प्रसाद यादव उसे लेकर चला गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और बालिका को बरामद कर आरोप पत्र न्यायाल में दाखित किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी उज्जवल को धारा 363 आईपीसी के तहत पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपया अर्थदंड से, धारा 366 आईपीसी के तहत सात वर्ष की कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड से, धारा 376 आईप्ीसी के तहत दस वर्ष की कैद व पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड से व...