सुल्तानपुर, नवम्बर 3 -- सुलतानपुर। अमेठी के भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित महिला को आवास दिलाने के बहाने दुराचार करने के मामले में आरोपी प्रधानपति अफसार को न्यायाधीश राकेश पाण्डेय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी के वकील रवि शुक्ल ने कहा कि महिला ने दूसरे प्रत्याशी की शह पर झूठा मामला दर्ज कराया है जबकि इससे पूर्व ही उसे आवास आवंटित हुआ था। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को राहत दी है।
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