कौशाम्बी, सितम्बर 17 -- मंझनपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) की अदालत ने बुधवार को दुराचार का आरोप साबित होने पर अभियुक्त को दस साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना वर्ष 2023 में चरवा थाना क्षेत्र में हुई थी। अभियोजन के अनुसार चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 सितंबर वर्ष 2023 को चार वर्षीय बालिका अपने पड़ोस में थी। वह पड़ोसी के मोबाइल को देख रही थी। रात करीब आठ बजे मोबाइल दिखाने के बहाने पड़ोसी रामशरण ने बालिका के साथ दुराचार किया। घर आकर बालिका ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। मां की तहरीर पर चरवा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। बुधवार को अदालत ने प्रकरण में फैसला सुनाया।...