सुल्तानपुर, दिसम्बर 11 -- सुलतानपुर। किशोरी से दुराचार कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के आरोपी मो. इरशाद की जमानत याचिका न्यायाधीश राकेश ने निरस्त कर दी है। पीड़िता के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने कहा कि जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है और आरोपी का कृत्य गम्भीर है। पीपरपुर थाना क्षेत्र में हुई बीते सात नवंबर की घटना में आरोपी को जेल भेजा गया जिसकी ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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