प्रतापगढ़ - कुंडा, जनवरी 7 -- पॉक्सो अधिनियिम की विशेष अदालत की न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने महेशगंज थाना क्षेत्र के जादी का पुरवा गांव के आरोपी सचिन यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेशचंद्र त्रिपाठी ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि पुलिस के अनुसार बीते छह सितंबर की रात आरोपित ने नाबालिग से दुराचार कर पीड़िता के परिजनों को धमकी दी थी। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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