मथुरा, अक्टूबर 4 -- छोटे भाई की पत्नी से दुराचार करने वाले 80 वर्ष के वृद्ध को एडीजे छह नीलम ढाका की अदालत ने तीन वर्ष के साधारण करावास और चार हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वहीं मारपीट करने वाले दूसरे जेठ और चार बेटों को दो-दो वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। पीड़िता अदलत में लगाए गए आरोपों से मुकर गई थी। अदालत ने पीड़िता के खिलाफ सीआरपीसी 344 के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता हेमेंद्र भारद्वाज द्वारा की गई। एडीजीसी हेमेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि शेरगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 14 अप्रैल 2014 को अपने दो जेठ, भतीजे आदि के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि एक जेठ ने उसके साथ दुराचार भी किया था। पुलि...
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