सुल्तानपुर, दिसम्बर 11 -- सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 साल पूर्व नाबालिग किशोरी से दुराचार और उसके रिश्तेदार की हत्या करने के दोषी शमशेर यादव को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी शमशेर यादव ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी ने बताया कि दोनों अपराधों के लिए कोर्ट ने 30 हजार रूपये अर्थदंड भी शमशेर पर लगाया है जो पीड़िता को देय होगा। तहरीर के अनुसार तीन जनवरी 2014 की रात शमशेर यादव पुत्र वासुदेव नाबालिक किशोरी को उसके घर से उठा ले गया और दुराचार किया। उसे बचाने दौड़े प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाने के रामगंज निवासी रिश्तेदार बृजेश यादव की आरोपी ने हत्या कर दी थी।
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