आगरा, दिसम्बर 17 -- अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपित को राहत मिल गई है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित नितिन एवं सहयोग करने वाले आरोपित आकाश निवासी फतेहपुर सीकरी को बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना फतेहपुर सीकरी पर मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि उसकी नाबालिग पुत्री 30 सितंबर 2020 की शाम खेत पर गई थी। वापस नहीं आने पर संभावित स्थानों पर तलाश करने पर उसकी पुत्री एक धर्मशाला में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपित आदि पर गंभीर आरोप लगाया था। विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता जयपाल कुशवाह ने तर्क दिए कि पीड़िता के बयान में गंभीर विरोधाभास है। मेडिकल रिपोर्ट में घटना की पुष्टि नहीं हुई।
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